बिना अनुमति वाहन में श्रमिकों को लेकर सफर कर रहा था युवक, अमिलिया पुलिस ने धारा 188 के तहत की कार्रवाई
सीधी से संवाददाता गौरव सिंह कि रिपोर्ट – थाना प्रभारी अमिलिया ने बताया कि अनाधिकृत रूप से श्रमिकों का परिवहन करते पाए जाने पर पश्चिम बंगाल के ट्रक को ज़ब्त करने की कार्रवाई की गई हैं। उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट के दौरान नाका में लगे सहायक उपनिरीक्षक लालमणि बंसल ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु 14 अप्रैल 2020 तक लॉक डाउन का पालन कराने हेतु ट्रक क्रमांक डब्ल्यूबी 65 सी 2660 को रुकवा कर चेक किया, एवं चालाक नवीररुल्ल इस्लाम पिता अरशद अली 32 वर्ष निवासी बुधिया खाना इंग्लिश बाजार जिला मालदा पश्चिम बंगाल से लॉक डाउन के दौरान वाहन लेकर सफर करने की अनुमति चाही गई, जो कि उपलब्ध नहीं थी।
उन्होंने बताया कि आरोपी चालक द्वारा शासन के कोरोना वायरस की रोकथाम का उल्लंघन करते पाए जाने से आरोपी चालक के विरुद्ध अपराध धारा 188 भादवि का प्रमाणित पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर ट्रक क्रमांक डब्ल्यूबी 65 सी 2660 को जब्त कर कब्जे में लिया गया, तथा संबंधित चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई हैं। उक्त ट्रक में 9 श्रमिक भी यात्रा करते पाए गए, जिन्हें क्वारेंटाईन किया गया हैं।