इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, अब SC में शामिल नहीं हो सकेगी 17 OBC जातियां

 हाई कोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक 

 

 

इलाहाबाद हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बड़ा झटका लग गया है | दरअसल, हाई कोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले को इनकार कर दिया है | बता दें कि कोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा की मांग की है | इसके तहत, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया गया है | कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत ठहराया है | वहीं, कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार के फैसला लेने का अधिकार सरकार को नहीं था |

गौरतलव है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 24 जून को शासनादेश जारी करते हुए 17 पिछड़ी जातियों (OBC) को अनुसूचित जातियों (SC) की सूची में शामिल किया था | इन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के पीछे योगी सरकार ने कहा था कि ये जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं | दरअसल, योगी सरकार ने इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने का फैसला किया था |

इसके तहत, जिला अधिकारियों को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश जारी किया था | बता दें कि इन पिछड़ी जातियों में निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा और गौड़ शामिल हैं | इन पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी की सूची में डाला गया था | गौरतलव है कि सरकार द्वारा जिला अधिकारी को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश दिया गया था, जिसको लेकर  हाईकोर्ट द्वारा अब रोक लगा दी गई है | 

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