शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश क्यों नहीं? कांग्रेस विधायक ने कलेक्टर से पूछा सवाल

मध्यप्रदेश/ग्वालियर – ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के एक आदेश पर सवाल उठाते हुए पत्र लिखा हैं। दरअसल, जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखतेे हुए रविवार को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, मॉल आदि बंद करने के आदेश दिए हैैं। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की आएगी।

कलेक्टर के इसी आदेश को लेकर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने सवाल उठाते हुए उन्हें पत्र लिखा। उन्होंने पूछा की आदेश में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश क्यों नहीं है ? विधायक प्रवीण पाठक ने पत्र में कहा कि  यदि शराब की दुकाने बंद करने से सरकार को राजस्व की हानि होती है तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने से व्यापारियों को भी आर्थिक नुक्सान होता है विधायक ने कड़े शब्दों में लिखा कि आप जनता को भूखा मत मारो, कुछ तो आम आदमीं की मुसीबतों को समझो। इस प्रकार आपके द्वारा शराब कारोबारियों को छूट जिम, छोटे व्यवसाइयों आदि पर पाबन्दी, कहाँ से लाते हैं आप इतना अनौखा ज्ञान? कौन दे रहा है आपको इस  तरह की कार्यवाही के निर्देश? आप सरकार के  प्रतिनिधि के साथ साथ जनता के सेवक भी हैं। यदि आपकी नजर में शराब की दुकानों को खोला जाना आवश्यक है तो शेष व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं गतिविधियों को भी को भी खोला जाना चाहिए।

गौरतलब है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्वालियर में भी रविवार को Lockdown घोषित किया हैं। चूँकि  रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है इस हिसाब से ग्वालियर में बाजार शनिवार को रात 10 :00 बजे बंद हो गया और ये सोमवार सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे। 

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