Unlock 1.0 : 30 जून तक लॉकडाउन, जानिये क्या होंगी पाबंदियां,और किस क्षेत्र में मिलेगी कितनी छूट

मध्यप्रदेश/भोपाल(Bhopal) – : मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh)में भी 30 जून तक लॉकडाउन(Lockdown) जारी रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में प्रतिबंध जारी रहेंगे। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राज्य में और राज्य के बाहर आने जाने वालों के लिए अब किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी।अभी प्रदेश के अंदर राज्य परिवान बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगी इसके बाद इस का निर्णय लिया जाएगा।प्रदेश में अनाज खरीदी की तारीख 30 जून कर दी गई है। किसानों को कर्ज भी चुकाने की तारीख को 30 जून कर दी है।
मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के 5वें चरण और दिशा निर्देश के संबंध में सीएम शिवराज सिंह (CM Shivraj singh) ने रविवार रात प्रदेश वासियों को संबोधित किया है।
अब बिजली के बिलों में मिलेगी राहत
सीएम(CM) ने गरीब लोगों के बिजली बिलों के संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे लोगाें को राहत दी जाएगी। आम लोगों के अधिक राशि के अन्य बिलों की भी जांच होगी और अब आधी राशि ही जमा करवाई जाएगी।
अब ये अनुमतियां मिलेंगी
इंदौर(Indore), उज्जैन(Ujjan) और भोपाल(Bhopal) संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालक और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन के लिए संचालन करने की अनुमति होगी
अब प्रदेश के अंदर दैनिक परिवहन की बसें इंदौर उज्जैन और भोपाल को छोड़कर सभी संभागों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी
इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजार की 1 चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेगी और भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगे
देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी परंतु स्टैंडअलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें प्रतिबंध मुक्त रहेगी। और बाकि प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा
विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और अंतिम संस्कार के दौरान 20 व्यक्तियों से अधिक लोग नहीं रहेंगे।
कंटेंटमेंट एरिया के बाहर 8 जून से यह गतिविधियां चालू हो जाएंगी
धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोले जाने का निर्णय सबके परामर्श के बाद जुलाई में लिया जाएगा।
इन सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधित गति विधियां
सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन।
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य व अन्य बड़ी सभाएं।
इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में 50% कर्मचारियों के साथ तथा शेष प्रदेश में 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे।
ये कुछ प्रमुख बिंदु
1- : प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर का कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहां भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके।
2 – : महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना को अब प्रारंभ की जाएगी।
3 – : छोटे व्यवसायियों को बैंकों को माध्यम से 10 हजार तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 7% ब्याज सरकार ही देगी।
4 – : चने में 2 % तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी।