मध्यप्रदेश :- मध्यप्रदेश सरकार ने मंदिर ट्रस्ट कमेटियों के लिए नए नियम तय कर दिए हैं ,गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार ने राज्य के बड़े मंदिरों की संचालन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।
शुक्रवार को विधानसभा में मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक 2019 पारित किया गया है जिसके आधार पर मंदिर ट्रस्ट को लेकर विभिन्न नियम तय किए गए हैं। नए नियम के अंतर्गत अब उज्जैन के महाकाल मंदिर ,सलकनपुर मंदिर समेत 6 मदिरों के व्यवस्थाओं का संचालन अब एक ही नियम के अंतर्गत किया जाएगा। कानून में यह भी घोषणा की गयी है कि अब इन सारे मंदिरों के संचालक प्रमुख कलेक्टर होंगे।
इस नए कानून के लागू होने के बाद मंदिर के पुराने नियम खत्म कर दिए जायेंगे। मंदिर का संचालन नए नियम के आधार पर किया जाएगा। नए अधिनियम में मंदिर के कोष,बजट ,लेखा चढ़ावा इत्यादि के लिए भी नियम बनाये गए हैं। मंदिर संचालन की समिति बनेगी जिसमे कलेक्टर ,एसपी ,महापौर ,मदिर के पुजारी ,और सरकार द्वारा चयनित दो अन्य सदस्य भी शामिल रहेंगे। ]
इस विधेयक के अधीन दादाजी दरबार ,उज्जैन का महाकाल मंदिर ,सलकनपुर मंदिर ,श्री जाम सांवली हनुमान मंदिर ,श्री गणेश मंदिर खजराना ,एवं शारदा देवी मंदिर शामिल हैं।
अध्यात्म मंत्री पीसी शर्मा ने नए अधिनियम पारित होने के बाद ख़ुशी व्यक्त करते हुए कहा “कि नए कानून के अंतर्गत किसी भी विशेष मंदिर के लिए अलग से नियम नहीं बनाना पड़ेगा। इससे संचालन बेहद आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया मंदिर के रीति रिवाज़ो ,पुजारियों व समिति के अधिकारों की रक्षा की गयी है।