
अगर 30 सितंबर तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड हो सकता है इनवैलिड
हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है | जिसके अनुसार, आपके PAN को खतरा हो सकता है | दरअसल, खबर है कि अगर आपने 30 सितंबर तक PAN कार्ड (Permanent Account Number) और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link) को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है | इसके तहत, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से 30 सितंबर तक लिंक नहीं होता है, तो आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा |
जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव किए जाने का एलान किया गया था | इसके तहत, Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की गई है | गौरतलव है कि PAN कार्ड को आधार (Aadhaar) से जोड़ने का नया नियम 1 सितंबर (PAN-Aadhaar link) से लागू हो चुका है |
वहीं, टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के अनुसार, हालाँकि अब तक इस पर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है कि लिंक नहीं करने पर क्या होगा | सरकार को इस मामले को लेकर बताना चाहिए कि बेकार हो चुके पैन कार्ड दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं या फिर नहीं | फिलहाल, सरकार के नियमों के अनुसार, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है | अगर आपने लिंक नही किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा |