सीएम शिवराज के नए गाइडलाइन के तहत 20 अप्रैल से शुरु होंगे ये काम
सीएम शिवराज के नए गाइडलाइन के तहत 20 अप्रैल से शुरु होंगे ये काम
3 मई तक लगाए गए इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार के बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब नए गाइडलाइन जारी कर दिए है।
क्या कहा सीएम ने
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा- भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन अनुसार आगामी 3 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के अंतर्गत 20 अप्रैल से संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कुछ चयनित आवश्यक गतिविधियां को किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इनका संचालन लॉकडाउन के मौजूदा नियमों का पालन करते हुए पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, सावधानी एवं पूरी सुरक्षा के साथ प्रदेश में किया जाए।
ये सुविधा बंद रहेंगी
यात्री सेवाएं- हवाई, रेल, रोड, शैक्षणिक व संबंधित संस्थाएं, औद्योगिक, व्यापारिक, होटल व्यवसाय (जिन्हें अनुमति दी गई है उसके अलावा) सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स आदि। किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि, धार्मिक स्थल, धार्मिक सभाएं, अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा सेवाएं।
ये काम किए जा सकेंगे
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य, मजदूरों की दैनिक आमदनी की गतिविधियां, आवश्यक सेवाओं की चयनित औद्योगिक गतिविधियां (पूरी सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल का पालन करते हुए), डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स आदि। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, दवा निर्माण इकाइयाँ, चिकित्सा उपकरण संबंधी इकाइयां।