जबलपुर जिला प्रशासन का संशोधित आदेश ,कलेक्टर ने कहा अभी और इंतजार करें.

मध्यप्रदेश /जबलपुर(Jabalpur ) – :कोविड-19(Covid) वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने संशोधित आदेश दिये हैं। आदेश के अनुसार धार्मिक व पूजा स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।  जिले में चाय, पान, नाश्ता, शराब दुकानें, सिगरेट, तम्बाकू इन सभी पर अभी बिक्री पर रोक लगाई गई है। अभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। क्वॉरंटीन सुविधाओं, आश्रय  स्थलों एवं शासकीय प्रयोग के अतिरिक्त आतिथ्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी।अभी सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, ऑडीटोरियम, बार, मनोरंजन पार्क, सभागार, बैठक हॉल तथा ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे।

अभी इन पर भी रहेगा प्रतिबंध-धार्मिक मंडली पूरी तरह से बंद रहेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं और भी समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। यात्री बसों का संचालन नहीं होगा।  सेलून और  नाई की दुकानें पहले की तरह बंद रहेंगी। भोजनालय, मिठाई की दुकानें ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेंगी लेकिन यहां से केवल होम डिलीवरी(Home dilivery) से ही बिक्री की जा सकेगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर यह सुविध- आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन वाले वार्डों में कंटेनमेंट जोन के बाहर केवल किराना, दूध, दवा, फ ल व सब्जी दुकानें खोलने की अनुमति पहले के निर्देशों के तहत रहेगी।

होम डिलीवरी से बिक्री- कंपनियों होम डिलीवरी केवल रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी। जो बाजार खुलेंगे उन्हें ऑड-ईवन प्रणाली का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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