अशासकीय संस्थाओं में बच्चों से ली जाने वाली फीस हेतु विभाग ने दिए आवश्यक निर्देश

बड़वानी से हेमंत नागजीरिया की रिपोर्ट:- म.प्र. षासन स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्तमान में लाॅकडाउन के मद्देनजर सभी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं को फीस के भुगतान के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये है। जिससे पालको पर अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े । 

जारी निर्देश है इस प्रकार

1- पालको द्वारा सत्र 2019-20 का बकाया षुल्क 30 जून तक जमा कराया जा सकेगा । इस पर कोई भी संस्था  विलम्ब षुल्क नही लेगी ।

2- अषासकीय षालाओं के द्वारा वर्तमान षैक्षणिक सत्र 2020-21 में आगामी आदेष तक कोई षुल्क वृद्धि नही की जा सकेगी। पालको को एक मुस्त फीस जमा करने हेतु बाध्य नही किया जावेगा। पालको की सुविधा अनुसार मासिक या न्यूनतम चार किस्तों में फीस ली जा सकेगी। फीस जमा नही किये जाने के कारण किसी छात्र/छात्रा का नाम विद्यालय से नही काटा जा सकेगा।

3- वर्तमान परिस्थिति के कारण अभिभावको/पालको की आर्थिक कठिनाईयों के कारण यदि उनके द्वारा षुल्क स्थगित किये जाने का अनुरोध किया जाता है तो विद्यालय इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे । 

4- जिन अषासकीय विद्यालयों के द्वारा आॅनलाइन अध्यापन कार्य कराया जा रहा है या प्रारंभ करने वाले है वे प्रारंभ कर सकते है। इस हेतु कोई अतिरिक्त फीस नही ली जा सकेगी । 

6- विद्यालय में कार्यरत षैक्षणिक तथा गैर षैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाये।

7- किसी भी स्थिति में संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तको के क्रय हेतु अभिभावको/पालको को बाध्य नही किया जाए।

जिला शिक्षा केन्द्र के समन्वयक श्री संजयसिंह तोमर ने जिले के समस्त सी.बी.एस.ई. म.प्र. माध्यमिक षिक्षा मण्डल एवं  अन्य समस्त बोर्ड से संबद्व गैर अनुदान प्राप्त अषासकीय स्कूलों को उक्त निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से करने की हिदायत दी गई है।

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