आंदोलन कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा "आपको प्रदर्शन का अधिकार है पर सड़कें जाम करने का नहीं"..
नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किसानों को एक बार फिर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन इस तरह अनिश्चित समय के लिए आप सड़कें जाम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह टिप्पणी की जस्टिस एसके कौल और सिटी रवि कुमार की बेंच ने कहा मामले में कुछ समाधान तो तलाशना पड़ेगा. कोर्ट ने इस मामले में किसान संगठनों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है, अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी, बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले भी फटकार लगाई थी.
शीर्ष अदालत की टिप्पणी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ असर भी दिखा. किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का सामान हटवा कर और बैरिकेड दिखाते हुए कहा कि यह तो पुलिस ने ही लगाए हैं हम किसी का रास्ता नहीं रोक रहे. गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्तों में लगे पुलिस बैरिकेड्स, कंटीले तार, सड़क पर गड़ी कीलों और कंक्रीट की ऊंची दीवार तुरंत हटाने के लिए किसान जोरदार नारेबाजी करने लगे. दोपहर करीब 12:30 बजे से 3 बजे तक नारेबाजी का दौर चलता रहा. आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि कोर्ट को सरकार गलत जानकारी दे रही है. रास्ता किसानों ने नहीं सरकार ने पुलिस बैरिकेड लगाकर रुकवा रखे हैं. सुबह कोर्ट के निर्देश आने के तुरंत बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को कहकर बैरिकेड्स के पास लगे टेंटों को तुरंत हटवाया. आंदोलन स्थल में गुरुवार को हुई गतिविधि से किसान पूरे जोश में आ गए थे. सरकार के खिलाफ किसान शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी कर रहे थे. सैकड़ों किसान बैरिकेड्स के सामने खड़े होकर आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने ही रास्ते रोके हुए हैं.