सीएम शिवराज को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, ये है पूरा मामला 

भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पर अब संकट के बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया हैं। 

क्यों जारी किया गया नोटिस 

सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार को तय संख्या से ज़्यादा मंत्री बनाए जाने पर नोटिस जारी किया हैं। मालूम हो कि कैबिनेट विस्तार में 28 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इसमें कैबिनेट और राज्यमंत्री शामिल हैं। जबकि इस से पहले 5 मंत्री शपथ ले चुके थे। ऐसे में मध्यप्रदेश में इस समय 33 मंत्री हैं।

पूर्व स्पीकर ने लगाई याचिका

मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति नें याचिका दायर करते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को चुनौती दी हैं। साथ ही कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अगर नियम की बात की जाए तो धारा 164ए के तहत विधानसभा की कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत सदस्य ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। जिसका कुल आंकड़ा सिर्फ 30 मंत्रियों का होता है। बावजूद इसके चार मंत्री ज्यादा बना दिए गए हैं।

प्रजापति ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैं। इधर, याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को नोटिस जारी कर दिया हैं। 

बता दे कि याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने दलील दी। 

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