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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पैतृक संपत्ति में बेटियां बराबर की हकदार

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति में बेटियां बराबर की हकदार

 नई दिल्ली/गरिमा श्रीवास्तव :- सुप्रीम कोर्ट में बेटियों के हित में अहम फैसला लिया है. जज की बेंच ने कहा कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का बराबर का हक होगा.

 जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने यह फैसला लिया और फैसले में साफ कहा गया  कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून आने से पहले पिता की मौत क्यों न हो गई हो, इसके बावजूद बेटी हिस्सा पाने की हकदार होगी।
कोर्ट में यह बात भी कही गई की बेटियां तो आजीवन बेटियां ही रहती है पर बेटे सिर्फ शादी तक बेटे रहते हैं. संसद ने 2005 में  पूरे देश भर के लिए पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सेदार मानने का कानून पास किया था। जिसके बाद  सुप्रीम कोर्ट में बहन कि गुहार थी जिसमें भाइयों ने अपनी बहन को यह कहते हुए संपत्ति की बराबर की हिस्सेदारी देने से मना कर दिया कि पिताजी की मृत्यु 2005 में 9 सितंबर से पहले हुई थी. लिहाजा यह संशोधन इस मामले में लागू नहीं होगा।
पर अब अरुण मिश्रा की बेंच ने बड़ा फैसला सुनते हुए यह स्थिति साफ़ की है कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून आने से पहले पिता की मौत क्यों न हो गई हो, इसके बावजूद बेटी हिस्सा पाने की हकदार होगी।

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