ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को मिलेगा 10 हजार का ऋण ।
भोपाल से मनीष आमले की रिपोर्ट – : अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत आवेदन कर्ता को 10 हजार का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा । जिसके ब्याज का भुगतान है सरकार करेगी । इस ऋण की वापसी आसान किस्तों में की जा सकेगी। इसके लिए सीधे हितग्राही कामगार सेतु पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
इस योजना में जाति एवं शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 18 से 55 वर्ष के स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं । केश शिल्पी, हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक ,कुम्हार ,साइकिल व मोटरसाइकिल मैकेनिक ,बढ़ाई, ग्रामीण शिल्पी बुनकर ,धोबी ,टेलर, घरेलू कामकाजी महिलाएं, कर्मकार मंडल से संबंधित कामगार इस योजना का लाभ ले सकते हैं । इस योजना अंतर्गत गारंटी व ब्याज सरकार द्वारा दिया जा रहा है । यह आवेदन मोबाइल से, कियोस्क सेंटर व सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
या इस वेब साइट पर भी आवेदन कर सकते हैं http://kamgarsetu.mp.gov.in/
- पात्रता आयु : १८ – ५५ वर्ष |
- आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री
- आधार नंबर
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- समग्र नंबर
- बैंक खाता क्रमांकए बैक का आईएफएससी कोड
- इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर “पंजीयन करे” विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें।
- मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर ग्रामीण पथ विक्रता चुनें।
- अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें।
- आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थिति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
- आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा।
- परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
- आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
- घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। साथ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर “अपडेट करे” विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
- पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।