राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू ख़ान को बेक़सूर बताया, FIR खारिज करने का आदेश

मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पहलू ख़ान और उनके परिवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने बेकसूर करार दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने पहलू, उनके दोनों बेटे और गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको भी खारिज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चार्जशीट भी खारिज कर दी है.

गौरतलब है कि 2017 में पहलू की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वे जयपुर से दो गायों को लेकर अपने घर जा रहे थे. इस घटना के बाद उनके दोनों बेटों पर गौ तस्करी का केस दर्ज हुआ था. 
 

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