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ग्रामीण क्षेत्रों में लोकसेवा और आधार केंद्र खुलेंगे, नगर निगम सीमा में नहीं मिलेगी अनुमति

मध्यप्रदेश /जबलपुर(Jabalpur ) – : लॉकडाउन(Lockdown) के बीच अब  जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन, अस्पताल परिसर और नगर निगम(Nagae Nigam ) सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित लोकसेवा और आधार केंद्रों को संचालन करने की अनुमति प्रदान की है। कलेक्टर भरत यादव(Bhart Yadav) ने इस संबंध में आदेश जारी किया हैं। यह केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के होंगे। अभी नगर निगम  शहरी सीमा में यह सुविधा नहीं मिल सकती है  लोक सेवा और आधार केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग(Social distance) का पालन हर हाल में करना होगा। केंद्र के जिस भी कर्मचारी को सर्दी, खांसी व बुखार होने की स्थिति में कोई कार्य न कराया जाए।

अब ये रहेंगे नियम

1- : अब बिना मास्क लगाए प्रवेश करना वर्जित होगा।

2- : अब केंद्र में प्रवेश से पहले आवेदक को हाथ सेनेटाइज करना होगा।

3- :अब बायोमैट्रिक डिवाइस के उपयोग से पहले हाथों को सेनेटाइज करना अनिवार्य है।

4- :अब आवेदक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का कार्यालय में प्रवेश करना वर्जित होगा।

5- : अब किसी भी स्थिति में डेस्क पर दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।

6- : केन्द्र पर आने वाले नागरिकों एवं स्टाफ को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

7- : स्टाफ को संपूर्ण समय मास्क पहन कर ही कार्य करना होगा।

8- : आपरेटर्स व अन्य स्टाफ नियमित रूप से  हाथ साफ करें।

9- : कंटेनमेंट जोन के अंदर से आने वाले कर्मचारियों व आवेदकों का प्रवेश प्रतिबंधित।

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