दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी कांग्रेस MLA पुत्र की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने जारी किया ये आदेश
इंदौर : कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर पुलिस पहले ही 5000 का इनाम घोषित कर चुकी है। दरअसल, 4 महीने पहले विधायक के बेटे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, बावजूद इसके विधायक पुत्र अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। लेकिन अब इस मामले में विधायक पुत्र की मुश्किलें बढ़ सकती है।
जानकारी के अनुसार, न्यायालय द्वारा करण मोरवाल की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय द्वारा 28 सितंबर तक यदि दुष्कर्म का आरोपी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, तो उसकी संपत्ति को जल्द कुर्क कर दिया जाएगा। बता दे कि जिला कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिसके बाद न्यायालय द्वारा ये आदेश जारी किया गया है।
इस से पहले 12 जुलाई को जिला कोर्ट ने करण मोरवाल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई थी। आरोपी करण मोरवाल ने अग्रिम जमानत के कुछ साक्ष्य पेश किए गए थे, जिसमें घटना के समय आरोपी ने स्वयं को किसी अस्पताल में भर्ती होना बताया। इसके आधार पर वह जमानत चाह रहा था, लेकिन पीड़िता ने कॉल रिकॉर्डिंग, वॉट्सऐप चैटिंग जैसे कुछ साक्ष्य पेश किए। जिसके बाद जिला कोर्ट द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इधर, पीड़िता को अज्ञात बदमाशों से धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि करण की जमानत पर आपत्ति लेने पर महिला को जलाने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। टीम ने करण की तलाश में उसके घर और गार्डन पर छापे भी मारे हैं। लेकिन पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। पीड़िता का आरोप है कि FIR दर्ज होने के 100 दिन बाद भी अब तक पुलिस आरोपी करण को नहीं पकड़ पाई है।