मध्यप्रदेश में इस तरह से होंगे पंचायत चुनाव, नया अध्यादेश जारी

मध्यप्रदेश में इस तरह से होंगे पंचायत चुनाव, नया अध्यादेश जारी

 

 

 भोपाल:- मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है.

 अब इस चुनाव को लेकर नया अध्यादेश जारी किया गया.मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव नए परिसीमन के साथ होंगे. इसे लेकर शिवराज सरकार ने नया अध्यादेश जारी किया है. इसके लागू होने के साथ ही कांग्रेस का पुराना अध्यादेश खत्म हो गया.

 अब प्रदेश में प्रदेश में पंचायतों का परिसीमन अब नए सिरे से किया जाएगा. इसके साथ ही जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और वार्ड का विभाजन भी नए सिरे से होगा.

राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अनुमति मिलने से विधि विभाग ने ग्राम पंचायत राज एवं ग्राम संशोधन के लिए अध्यादेश की अधिसूचना जारी की है.

 

बताते चले कि साल 2019 में लागू हुआ परिसीमन फिर से निरस्त हो गया है अब नए अध्यादेश के तहत परिसीमन के आधार पर पंचायतों का गठन किया जाएगा.

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