राउज़ ऐवेन्यू कोर्ट से भी पी चिदंबरम को लगा बड़ा झटका, इतने समय तक तिहाड़ जेल में ही काटने पड़ेंगे दिन

 दिल्ली के राउज़ ऐवेन्यू कोर्ट ने पी.चिदंबरम की ED के सामने सरेंडर करने की याचिका की ख़ारिज 

 

हाल ही में दिल्ली के राउज़ ऐवेन्यू कोर्ट द्वारा पी.चिदंबरम की ED के सामने सरेंडर करने की याचिका ख़ारिज कर दी गई है | इसके तहत, पी.चिदंबरम ने कहा है कि 5 सितंबर को कोर्ट में ED के सामने सरेंडर करने की याचिका दायर की गई थी | गुरूवार को कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए ED द्वारा चिदंबरम को हिरासत में लेने से इनकार कर दिया गया था | पी. चिदंबरम INX मीडिया मामले के तहत, सीबीआई केस के दौरान 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं |

वैसे बता दें कि दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट के दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की ईडी के सामने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर करने वाली याचिका पर सुनवाई की गई थी | आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले के तहत, गत 5 सितंबर को राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था | इसके तहत, कोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है | दरअसल, कोर्ट में आज ईडी द्वार पी. चिदंबरम की सरेंडर याचिका का विरोध जताया गया था |

पी. चिदंबरम की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने पूछा कि जब ईडी चिदंबरम को गिरफ्तार करना नहीं चाहता, तो 20 और 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्यों पहुंचा ? वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा कहा गया है कि ED कई दस्तावेज़ों की जांच-पड़ताल कर रही है | इसके तहत, 6  लोगों को बुलाकर पूछताछ की गई है |

वहीं, तीन लोगों से पूछताछ अब भी जारी है | उनका कहना है कि पी.चिदंबरम को गिरफ्तार करने से पहले हम अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहते हैं | फ़िलहाल, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं | हम बाद में पी.चिदंबरम की गिरफ्तारी करेंगे, क्योकि हम पूरी तैयारी के साथ उनसे पूछताछ कर सकें हैं | मेहता का कहना है कि  हमारी हिरासत के 15 दिन तब ही शुरू होंगे जब हम 6 लोगों से पूछताछ पूरी तरह से कर लेंगे | पूछताछ में दो दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं | 

   

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