
मध्यप्रदेश/जबलपुर(Jabalpur) – : अनलॉक -1(Unlock-1) के तहत अब ग्रीन जोन(Green zone) में ऑड-ईवन प्रणाली लागू नहीं रहेंगी। सभी दुकानें खुल सकती है। इन सभी का समय सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया है। सार्वजनिक परिवहन के मेट्रो बसो में 50%कि क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी। अब ऑटो रिक्शा में ड्राइवर और पीछे की सीट पर दो सवारी को बैठने की अनुमति दी गई है।और इतनी ही सवारी टैक्सी में जा सकती है। ग्रामीण इलाकों की तरह शहर अब हेयर कटिंग, सैलून और पार्लर का संचालन हो सकता है। खेल मैदान खिलाडिय़ों के लिए खोल दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव(Bharat yadav) ने अनलॉक-1 के संशोधित आदेश जारी किया है।अब इसमें कई प्रकार की सहूलियत लोगों को दी हैं। लेकिन, सोशल डिस्टेसिंग(Social distancing) को लेकर नियम पहले की तरह सख्त होंगे। 7 जून के बाद और गतिविधियों को चालू किया जाएगा। कफ्र्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
ऑड-ईवन खत्म: प्रशासन ने जारी किए संशोधित आदेश, अब 14 घंटे होगा कारोबार
मेट्रो बस-ऑटो को अनुमति, सख्त शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून
अब ये है सैलून के नियम
हेयर कटिंग सैलून पार्लर के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। इसके अनुसार बुखार, जुखाम, खांसी, एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रवेश दरवाजे में सेनिटाजर रखना होगा, केश शिल्पी एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हैंड कवर एवं एप्रॉन का उपयोग करना जरूरी होगा।
जिला प्रशासन तीन जोन के अलग-अलग नियम बनाये है
जिला प्रशासन ने अपने संशोधित निर्देशों नगर निगम क्षेत्र को 3 जोन में बटा है। पहला कंटेनमेंट जोन(Contentment zone) , दूसरा बफर(Buffer zone) और तीसरा ग्रीन जोन(Green zone) है। इन सब कि जानकारी जिला प्रशासन की बेवसाइट पर अपडेट है। बफर जोन में स्टैंड दुकानें, राज्य शासन ने लाइसेंस प्राप्त दुकानें, मोहल्ला की दुकानें खोली जा सकती है। बाजार के परिसर में स्थित दुकान ऑड-ईवन प्रणाली से खोली जा सकती है। हाथ ठेला पर प्रतिबंध रहेगा। हेयर कटिंग सैलून और पार्लर, पान, गुटखा दुकान भी बंद रहेंगी।
ग्रीन जोन में नहीं रेड सिग्नल
अब सरकारी तथा निजी कार्यालय एवं अन्य स्थान पर पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। बाजार ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेंगे। यहां गैर अनुमति गतिविधियों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। सारे औद्योगिक संस्थान संचालित हो सकेंगे। खेल मैदान में केवल खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए हि प्रवेश मिलेगा। यात्री बसों का संचालन 50% कि क्षमता के साथ किया जा सकेगा। राज्य बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। अनुमति प्राप्त यात्री बसों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्री बसों को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा। यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाना भी आवश्यक होगा।