OBC आरक्षण मामला : सरकार हाईकोर्ट में नहीं पेश कर पाई आकड़े, दिए गए ये निर्देश

जबलपुर : मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी किए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है, यहां तक की मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है।  कोर्ट में इस मामलें को लेकर अलग-अलग याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है जिसके बाद विभिन्न मामलों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है।

वहीं, बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी मामले से जुड़ी सभी 61 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में काफी बहस भी हुई, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश की। जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आबादी के आंकड़े पेश नहीं कर पाई। इसके बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से समन्वय बनाकर अगली तारीख तय करने की बात कही। 

बता दे कि मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में हाजिर होंगे, लिहाजा बहस के लिए समय दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 जून को करने की बात कही है। हालांकि, अदालत ने अगली सुनवाई के पहले सरकार को ओबीसी आबादी का डाटा पेश करने के निर्देश भी दिए है। 

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