जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को ठहराया अवैध, कहा " कल से काम पर लौटे"
जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को ठहराया अवैध, कहा ” कल से काम पर लौटे”
मध्य प्रदेश में 30 जून से नर्सों की हड़ताल चल रही है जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नर्सों की हड़ताल को अवैध बताया है और उन्हें यह निर्देश दिए हैं कि कल से ही काम पर लौट जाएं.
इसके साथ ही जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह हाई लेवल कमिटी बनाकर नर्सों की मांग का 1 महीने के अंदर निराकरण करें.
बताते चलें कि नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित करने के लिए नागरिक उपभोक्ता मंच ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद इस पर आज सुनवाई हुई है. याचिका में यह बात कही गई थी कि कोविड-19 काल के दौरान नर्स और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हड़ताल नहीं कर सकते. 28 जून को मध्य प्रदेश सरकार ने भी इनकी हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया था.
नर्सों की यह है मांगे :
नर्सों की मांग है कि उन्हें उच्च स्तरीय वेतनमान मिले. पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए. कोरोना में शहीद हुई नर्सों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने, 2018 आदर्श भर्ती नियम में संशोधन करने और मेडिकल कॉलेज में मेल नर्स की भर्ती की मांग की गई है.