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अब पोहा, जलेबी बेचने वालों को भी देना होगा बिल, इससे होगी शुद्धता की पहचान 

अब पोहा, जलेबी बेचने वालों को भी देना होगा बिल, इससे होगी शुद्धता की पहचान 

इंदौर/निशा चौकसे:- आज कल देखा जाता है कि हर दुकान या बड़े-बड़े होटलों में ग्राहकों को बिल दिया जाता है. तो अब यही चीज़ खाने की छोटी से छोटी सामग्री में भी होगा, यानी अब खाने-पीने की हर चीज का बिल ग्राहकों को मिलेगा. बिल देते ही दुकानदार की जवाबदारी तय हो जाएगी कि जो सामग्री वह दे रहा है उसकी शुद्धता को लेकर भी वह जिम्मेदार है. इसी को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने अक्टूबर में ही निर्देश जारी कर दिए थे. 

इन चीजों का बिल देना होगा अनिवार्य
चाय, पोहा, कचोरी से लेकर पानी-पतासे वालों तक तो ग्राहक को बिल देना होगा. बिल पर FSSAI लाइसेंस नंबर लिखा होना अनिवार्य होगा. FSSAI की सख्ती के बाद खाद्य औषधि विभाग ने 3 महीने विशेष अभियान चलाकर थोक बंद लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जारी किए. जिसके बाद शहर में करीब 37 हजार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में से 10 हजार के करीब तो इन्हीं तीन महीने में ही जारी किए गए हैं. 

इस तारीख से लागू हो चुके हैं
FSSAI  के ये मापदंड 1 जनवरी से ही लागू हो चुके हैं. फेडरेशन ऑफ़ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के डायरेक्टर ने बताया कि मंत्रालय से बात कर दो से तीन बार इसको लागू किए जाने की तारीख को आगे बढ़ाया है ताकि देश भर के लोग लाइसेंस ले और नियम अनुसार कामकाज करें. हाल ही में इसे लागू भी कर दिया गया है.

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