हर्ष फायरिंग का मज़ा बन सकता है सजा
हर्ष फायरिंग का मज़ा बन सकता है सजा
2 साल तक की जेल
1 लाख रुपये जुर्माना होगा
Mp/आयुषी जैन- अक्सर ख़ुशी के माहौल में हम देखते हैं कि शादियों और अन्य उत्सवों में बन्दूक से फायरिंग करना आम बात है, लेकिन कई बार इस फायरिंग की वजह से कई मौत की घटनाएं सामने आयी हैं. हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया है. अगर आप किसी भी मौके पे हर्ष फायरिंग करते हैं तो आपको 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना चुकाना होगा।
हम आपको बता दें इस कानून का असर सबसे ज्यादा चम्बल के क्षेत्रों में होगा क्योकि वहां बन्दूक रखना स्टेटस सिंबल माना जाता है और हर्ष फायरिंग में हुई मौत के आंकड़ों में यह क्षेत्र सबसे आगे है.
हम आपको बता दे सरकार द्वारा चंबल इलाके के अकेल मुरैना में 27000 बंदूकों के लाइसेंस जारी किए गए हैं यही नहीं या इलाका कभी डकैतों के लिए कुख्यात रहता था और इसी वजह से सरकार ने इतनी संख्या में लोगों को बंदूकों के लाइसेंस दे दिए लेकिन अब कुछ लोग उनका इस्तेमाल शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के तौर पर भी कर रहे हैं.
बेवजह फायरिंग पर रोक
यदि कोई बेतुकी तो की फायरिंग करता है तो वो भी सजा का पात्र होगा। नए कानून के तहत एक व्यक्ति एक ही हथियार का लाइसेंस ले सकता है जबकि पुराने कानून में एक लाइसेंस पर तीन हथियार लिए जा सकते थे.
सशस्त्र संशोधन कानून 2019 लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इसी सत्र में पारित होने की संभावना है.
नए कानून में हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के लिए अनेक उपाय किए गए और शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को भी बदल दिया गया.
गौरतलब है, प्रस्तावित कानून में राज्यों को सलाह दी गई कि एक व्यक्ति एक शस्त्र ही वैध रूप से रखेगा। जिसके पास एक से ज्यादा शस्त्र है उससे एक साल में बाकी के शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में वापस करने होंगे.