लॉकडाउन और धारा144 का उल्लंघन करने पर एसडीएम ने खुद 9 दुकानदारो को दिया शोकाज नोटिस
बड़वानी
एसडीएम बड़वानी अंशु जावला ने बड़वानी नगर में लागु धारा 144 का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र में एवं निर्धारित समय के पश्चात् दुकान खोलकर उपभोक्ताओं को सामग्री विक्रय करने वाले 9 दुकानदारो को आपदा प्रबंधन अधिनियम – 2005 की धारा 51 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 का उल्लंघन करने पर लायसेंस निरस्त करने एवं धारा 51 तथा 188 के तहत कार्यवाही करने का शोकाज नोटिस जारी कर 2 दिनो में जवाब प्रस्तुत करने काअवसर दिया है। अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी है।
एसडीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिन दुकानदारो को शोकाज नोटिस जारी किया है । उसमें अखिलेश गुप्ता किराना दुकान, गिरीश आनंदीलाल की आनंद किराना दुकान झण्डा चैक, राजेन्द्र अग्रवाल की झण्डा चैक किराना दुकान, सालिग्राम कुमावत की झण्डा चैक किराना दुकान, थाना बड़वानी के सामने रमेशचन्द्र राठौर किराना दुकान, सब्जी विक्रेता मंगू चेना, सब्जी विक्रेता लाला दिलीप, वंश मोबाइल गैलरी बाबा रामदेव मंदिर गली, खगेश शर्मा की कटलरी दुकान बाबा रामदेव मंदिर गली को शोकाज नोटिस जारी किया गया है।
हेमंत नाग्झिरिया की रिपोर्ट