Breaking:- सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन
Breaking:- सरकार ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइन
नई दिल्ली / गरिमा श्रीवास्तव:- देश में केंद्र सरकार द्वारा अब अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इस अनलॉक में काफी छूट मिली है. यह गाइडलाइन 30 सितंबर तक लागू रहेगी.
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भारत सरकार द्वारा यह बात साफ की गई है कि राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी.
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी.
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय / रेल मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
UNLOCK-4 में निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी:
(i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
(ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा
Unlock – 4 के दौरान स्कूल कॉलेज और दूसरे एजुकेशन इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
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