MP Byelection LIVE:- "द लोकनीति" की खबर का असर:- इन दो मतदाताओं को मत की गोपनीयता भंग करना पड़ा भारी, FIR दर्ज, सोशल मीडिया पर शेयर की थी वोटिंग के दौरान की सेल्फी

अनूपपुर से राजकमल पांडे की रिपोर्ट
अनूपपुर/ मत की गोपनीयता भंग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 94 के तहत अपराध है। विधानसभा उप निर्वाचन में सोशल मीडिया पर मत की गोपनीयता भंग करने पर सुभाष मिश्रा एवं राहुल दुबे पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एफ़आईआर पंजीबद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान की गोपनीयता भंग करना गम्भीर अपराध है ऐसा करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मतदान केंद्रों में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है।

 पूरा मामला:- 

https://thelokniti.com/news/voters-took-selfie-on-the-polling-booth-during-voting

मतदान केंद्र में मोबाइल लेकर जाना तो वैसे वर्जित है, बावजूद इसके एक कांग्रेस के समर्थक राहुल दुबे और दूसरे भाजपा के समर्थक सुभाष मिश्रा ने अपना मत देते वक्त मोबाइल से सेल्फ़ी लेकर सोशल मीडिया में फ़ोटो डाला है। जिसको लेकर सोशल मीडिया में भाजपा और कांग्रेस समर्थक आपस मे बहस करते हुए कहा कि यह सरासर गलत है, इतने कड़े इंतज़ामों के बावजूद भी मतदान केंद्र में मोबाइल लेकर मतदाता कैसे प्रवेश कर रहे हैं।

 

और अगर कर भी रहे हैं तो वहां से अपने मत की गोपनीयता भंग करना क्या लोकतांत्रिक देश के कायदे, कानून को आड़े हाथों लेने जैसा नही है। इस पर निर्वाचन अधिकारी को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मतदान केंद्र से सेल्फ़ी लेकर सोशल मीडिया में फ़ोटो डालने का यह कोई नया मामला नही है, 2018 के विधानसभा चुनाव में भी एक भाजपा समर्थक अपना मत देकर सोशल मीडिया में फ़ोटो पोस्ट किया था। जिसका विरोध होने के बाद उक्त व्यक्ति ने फ़ोटो हटाया था। 
अब सवाल यह है कि मतदान केंद्र में मतदाता कैसे मोबाइल लेकर जा रहे। बूथ में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी ऐसा होने क्यों दे रहे हैं। यह गंभीर मामला जिस पर निर्वाचन अधिकारी को समय रहते अपनी संज्ञान में लेना चाहिए.. 

 जिसके बाद अब मामले पर कार्यवाही हुई है

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