
मध्यप्रदेश/भोपाल : मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के लगभग काबू में आ जाने के बाद अब शिवराज सरकार ने लॉक डाउन के नियमों में कुछ और छूट आम जनता को दी हैं। एमपी में 12 जुलाई की स्थिति में कोरोना के कन्फर्म केस मात्र 18 और एक्टिव केस केवल 296 हैं। प्रदेश के 44 जिलों में कोरोना का कोई प्रकरण नहीं हैं। केवल आठ जिलों में एक-दो प्रकरण हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ और गतिविधियों में छूट देने का निर्णय लिया हैं।
इन गतिविधियों में छूट देने का लिया गया निर्णय
- बाजार रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति दी जाएगी।
- रेस्टोरेंट पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया है, अब 100% क्षमता से रेस्टोरेंट खुल सकेंगे।
- सिनेमाघर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अभी खुलेंगे।
- इसके अलावा शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति
- जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
बता दे कि सोमवार को भोपाल में हुई कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद ये छूट देने का फैसला किया गया हैं।
रिपोर्ट के अनुसार 44 जिलों में अब कोरोना का कोई प्रकरण नहीं हैं। जबकि राजधानी भोपाल में 8, इंदौर में 3, जबलपुर में 2, इसके अलावा नीमच, राजगढ़, सागर शिवपुरी, सिंगरौली के 1-1 प्रकरण शामिल हैं। वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नजर रखने के लिए प्रतिदिन 72 हजार से अधिक टेस्ट किये जा रहे है, भोपाल में 6476, इंदौर में 9693, जबलपुर में 5726, ग्वालियर में 2455, सागर में 1436, शिवपुरी में 1321, राजगढ़ में 1436 और सिंगरौली में 905, नीमच में 805 टेस्ट किए गए हैं।