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New Delhi : रेप के बाद भी आरोपी रिहा , दिल्ली की एक अदालत का फैसला

New Delhi :- देश की राजधानी (Capital) से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। बलात्कार के आरोपी को दिल्ली(Delhi) की एक अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया गया। क्योंकि जिस वक़्त महिला से जबरन यौन संपर्क (Rape) स्थापित किया था उस वक़्त तक वे दोनों शादीशुदा (Married) थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश(Judge) उम्मेद सिंह ग्रेवाल के अनुसार , “पीड़िता ने जुलाई 2016 में उस पर बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया क्योंकि शिकायतकर्ता और आरोपी पति पत्नी थे । पीड़िता ने 2 नवंबर, 2016 को या उससे पहले आरोपी से शादी की थी। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने 5 जुलाई, 2016 को उसके साथ तब बलात्कार किया जब उसकी शादी उस आदमी से हुई थी।”

महिला आरोपी के साथ पंजाब (Punjab) में रह रही थी, जब उसे आरोपी के एक चोरी के मामले में दोषी ठहराए जाने और जेल जाने के बारे में पता चला।

जिसके बाद महिला उसे बिना बताए दिल्ली आ गई। आदमी के रिहा होने के बाद, उसने महिला का दिल्ली तक पीछा किया और उनके बीच विवाद को खत्म करने के लिए राजी किया और साथ रहने लगा। उसने कथित तौर पर महिला से 2 लाख रुपये भी चुराए थे।

इस घटना के बाद, महिला ने आरोपी के साथ रहने से इनकार कर दिया। अदालत ने सहमति व्यक्त की , कि दंपति के बीच शारीरिक संबंध महिला की सहमति से था जब वे पंजाब में रह रहे थे और कुछ समय दिल्ली में। अदालत ने कहा, “और यह 2 लाख रुपये की चोरी के बाद ही पुरुष ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किया।”

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