निकाय चुनाव : इलेक्शन कमीशन ने बिजली विभाग को दिया सख्त निर्देश, साफ़ कही ये बात
भोपाल : चुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानि ईवीएम को कार्य करने के लिए बिजली सप्लाई की जरूरत नहीं होती है वह बैटरी पर काम करती है। लेकिन बारिश के मौसम में बादलों के चलते बिना बिजली वोटर और बूथ अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है।
इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज मध्य प्रदेश बिजली विभाग से साफ तौर पर कहा है की वोटिंग और मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा बिजली कटौती की वजह से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जिन जगहों पर कटौती होने की संभावनाएं हैं। वहां वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं।
दरअसल, लगातार हो रही बारिश और उस वजह से होने वाली कटौती को मद्देनजर रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में विभाग को यह भी निर्देशित किया है।
बता दे कि चुनाव में ईवीएम के माध्यम से वोटिंग होनी है। ऐसे में बिजली कटौती ना हो इसको लेकर अभी सख्त निर्देश जारी कर दिए गए है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 6 जुलाई को नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है। 13 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होनी तय की गई है। वहीं, 17 और 18 जुलाई को इसके लिए मतगणना किया जाएगा।