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नगर निगम ने जारी किया शहर के 139 मैरिज गार्डन तत्काल बंद करने का आदेश

भोपाल: मंगलवार को नगर निगम की बावन अनुज्ञा शाखा ने राजधानी के मैरिज गार्डन और शादी हॉल को तत्काल प्रभाव को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसमें शहर के सभी बड़े होटल, मैरिज गार्डन, शादी हॉल के साथ धर्मशालाएं, सामाजिक भवन और कई अन्य स्थल शामिल हैं। ऐसा इसलिए किया गया हैं क्योंकि इन संस्थानों ने विवाह स्थल पंजीयन उपविधियां 2013 के तहत पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है। इस सूची में 139 प्रतिष्ठानों का नाम शामिल है।

अगर ये नियम से पंजीयन करते तो निगम को प्रति मैरिज गार्डन, शादी हॉल से 30 हज़ार रुपए पंजीयन शुल्क के साथ प्रति गार्डन शादी हॉल दो लाख संपत्तिकर के रुपए में एक साल में करीब पांच करोड़ रुपए की आय होगी। 3 फरवरी को निगम ने इन्हे पंजीयन करने का नोटिस जारी किया था। मगर साथ दिन बाद भी कोई पॉन्जियां करने नहीं आया तो निगम ने सूचि जारी कर बंद करने का आदेश दे दिए।  

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