
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को पंचायत चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मप्र पंचायत चुनाव निरस्त किए गए थे, लेकिन शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण को फिर से बहाल करने की मांग की है और तर्क दिया है कि ओबीसी आरक्षण की 51 प्रतिशत आबादी के हिसाब से 27 प्रतिशत आरक्षण देना न्याय संगत है।
अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है, जहां आज इस मामले की सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि कोर्ट आज इस मामले में बड़ा फ़ैसला ले सकता है। इसके अलावा संभावना जताई जा रही है कि आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण पर लगी रोक को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की रिपोर्ट रख सकती है।