मप्र पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार पेश कर सकती है प्लान, अहम सुनवाई आज, कलेक्टर्स भी अलर्ट मोड पर
जबलपुर : मध्यप्रदेश में आज पंचायत चुनावों को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में बड़ी और अहम सुनवाई होनी है। दरअसल, बीते दिनों हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा राज्य शासन को फटकार लगाते हुए नोटिस भेजा था। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा था कि राज्य शासन 3 दिन के भीतर चुनाव का शेड्यूल (schedule) पेश करे।
ऐसे में आज होने वाली इस सुनवाई में इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य सरकार पंचायत चुनावों को लेकर अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा हाई कोर्ट को सौंप सकती है।
हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों को लेकर तैयारी पूरी कर चुका है और कलेक्टरों को भी अलर्ट मोड मे रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया बाकी है जिसे लेकर इस बात की पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार उसे जल्द पूरा कर लेगी। चर्चाओं की मानें तो प्रदेश में उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर-दिसंबर के बीच मतदान कराए जा सकते है।
मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होने हैं। 33 हजार 912 पंचायत सीटों में पहले चरण में 7527 सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 7571 जबकि तीसरे चरण में 8814 पर मतदान होंगे। वही त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 52 उपाध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत अध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, 6833 जनपद पंचायत सदस्य, 23,912 सरपंच 23992 उपसरपंच और 377551 पंचों का चुनाव होना है।
इधर, राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने भी कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जल्द पूरी करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि प्रदेश की सभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिनका मार्च 2022 तक पूरा हो रहा है, का निर्वाचन करवाया जाएगा।