कानून विरोधी पोस्ट डालने पर अब खैर नहीं! गृह मंत्रालय ने जारी किए आदेश.
कानून विरोधी पोस्ट डालने पर अब खैर नहीं! गृह मंत्रालय ने जारी किए आदेश.
साइबर क्राइम पूरे देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है. वही सोशल मीडिया पर लोग कानून विरोधी पोस्ट भी डाल रहे हैं जिसे लेकर अब मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय ने कड़े आदेश दिए हैं.अब मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर कानून विरोधी पोस्ट डाले गए तो सख्त कार्रवाई होगी. मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
बुधवार की देर शाम गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विधि विरुद्ध सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण (Facebook, Instagram, Twitter या सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर) ऐसी सामग्री को अविलम्ब हटाने या निरयोग्य करने के लिए धारा 79 (3) (बी) के तहत नोटिस जारी करने के लिए गृह सचिव अधिकृत होंगे.
इसके साथ ही सरकार की नजर यौन शोषण और आतंक जैसे पोस्ट पर भी रहेगी.
बाल यौन शोषण सामग्री (आईपीसी की धारा 292, 293), आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन की जानकारी (यूएपीए की धारा 12), शस्त्र का अवैध विक्रय (Arms Act धारा 7), हिंसा को प्रोत्साहन (IPC की धारा 505), अस्पृश्यता से जुड़े अपराध (prevention of atrocity on SC/ST Act धारा 3) शामिल हैं.
साइबर अपराध (IPC धारा 364 D, 354 C, 507), आत्महत्या को प्रोत्साहन (IPC धारा 306, 309), अफ़वाहों का प्रसार (IPC धारा 505), भारत के नक़्शे का ग़लत चित्रण, बाल विवाह, वित्तीय धोखधड़ी, पशु क्रूरता, औषधियों का भ्रामक प्रचार, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री आदि भी उस सूची में शामिल हैं.
अगर किसी को भी लगता है कि वह इस तरह के किसी कानूनों का उल्लंघन होता हुआ देख रहा है तो वह बेझिझक शिकायत कर सकता है. गृह सचिव को प्रारूप सौंपा जाएगा.