MP Corona 2.0 : नाईट कर्फ्यू लागू, रात 10 बजे तक सब होगा बंद, सिर्फ खुली रहेंगी शराब की दुकानें…ऐसा क्यों??
मध्यप्रदेश/भोपाल – प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात हैं। संक्रमण की रफ्तार 8 महीने पहले यानी जुलाई 2020 जैसी हो गई हैं। मार्च 2020 में कोरोना की एंट्री के बाद प्रदेश में 19 जुलाई को 837 नए संक्रमित मिले थे। अब 17 मार्च 2021 को 832 मरीज सामने आए हैं। बता दे कि बुधवार को भोपाल में 227 नए पॉजिटिव मिले। इसी के साथ इंदौर और भोपाल में एक-एक मौत भी हुई। एक्टिव केस 5616 हो गए हैं। अब केवल छतरपुर ही ऐसा जिला है जहां एक भी एक्टिव केस नहीं है। शेष 51 जिलों में कोरोना संक्रमित हैं।
वहीं, बुधवार को भोपाल इंदौर में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। दुकान बंद नहीं करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आई, हालांकि कई व्यापारियों ने खुद दुकान बंद कर दी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राजधानी भोपाल में शराब की दुकानें तो रात 11:30 बजे तक खुल सकती हैं। जिसको लेकर व्यापारियों ने नाराज़गी जताई हैं।
भोपाल के छह नंबर में हॉकर कॉर्नर स्टॉल लगाने वाले रफीक ने बताया कि उन्होंने गाइड लाइन के बारे में कलेक्टर से बात की थी। उनका कहना था कि इस तरह के स्टॉल छूट के दायरे में नहीं आते हैं। सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट को ही छूट के दायरे में रखा गया है, क्योंकि वहां बैठने की पर्याप्त जगह होती हैं। हालांकि रफीक ने शराब दुकानों को इससे दूर रखने पर नाराजगी भी जताई।
गौरतलब है कि राजधानी में शराब की दुकानें तो रात 11:30 बजे तक खुल सकती हैं, लेकिन अगर ग्राहक 10 बजे के बाद दुकान में शराब लेते हुए पकड़ाए तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि लोग बेवजह बाहर नहीं जाएं, भले ही शराब की दुकान खुली रहे। बुधवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी गई।