Bhopal: पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को छह महीने की सजा, लगा 45 लाख का जुर्माना, ये है पूरा मामला

भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र पटवा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आ रहीं हैं। पटवा को भोपाल जिला अदालत की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने छह महीने की सजा सुनाई हैं। साथ ही 45 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया हैं। यह पहला मामला नहीं जब कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा को सजा सुनाई हो। इस से पहले भी पटवा को छह महीने की सजासुना चुकी हैं। 

हालांकि इस कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा को चारों मामले में 50-50 हजार रुपए की जमानत देकर पटवा को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया हैं। 

क्यों सुनाई गई सज़ा 

सुरेंद्र पटवा को यह सजा चेक बाउंस और दूसरे से ली गई राशि को न लौटाने के चार अलग-अलग मामलों में सुनाई गई हैं। 

यह है मामला

जानकारी के अनुसार सुरेंद्र पटवा के चारों मामले इंदौर के हैं। इन मामलों में चेक बाउंस के साथ लोगों से उधार लिया पैसा ना लौटाने का मामला हैं। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र पटवा ने इंदौर निवासी संजय जैन से 9 लाख रुपए, सारिका जैन से साढ़े 9 लाख रुपए, माया जैन से साढ़े 6 लाख और अनिता मित्तल से पांच लाख रुपए उधार लिए थे। 

इन लोगों से लिए हुए ये रुपए पटवा नहीं दे सके, तो इन सभी लोगों ने पटवा के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया था। कोर्ट ने चारों मामलों में चेक राशि 30 लाख की एवज में इसकी डेढ़ गुना राशि का जुर्माना करीब 45 लाख रुपए देने के लिए कहा हैं। सजा के साथ पटवा को अब 45 लाख रुपए जुर्माना राशि देना होगी। 
 

Exit mobile version