
निकायों में 50% से अधिक आरक्षण असंवैधानिक
जबलपुर/राजेश्वरी शर्मा: धनपुरी के मोहम्मद आज़ाद ने याचिका में कहा कि धनपुरी नगर परिषद में 28 में से 15 वार्डों को आरक्षित कर दिया गया है। इससे परिषद में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो गई है। इसपर मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने नगरीय निकायों में 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए शहडोल जिले के धनपुरी नगर परिषद की वार्ड आरक्षण की अधिसूचना निरस्त कर दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने ओबीसी के लिए 7 की जगह 6 वार्ड आरक्षित करते हुए नए सिरे से बोर्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया 50% आरक्षण का बंधन संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों की पंचायत पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा सामान्य क्षेत्रो की नगरीय निकायों पर 50% आरक्षण का बंधन लागू रहेगा।