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मालेगांव ब्लास्ट : BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा सहित 4 आरोपी कोर्ट में नहीं हुए पेश, एक और गवाह को लाया गया अदालत

भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – साल 2008 में हुए मालेगांव विस्फोटों के मामले में सुनवाई कर रही एक विशेष एनआईए अदालत ने भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को गुरुवार को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर सहित चार आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। गुरुवार को कोर्ट में सिर्फ तीन ही आरोपी उपस्थित हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी और अजय रहीरकर ही कोर्ट में पेश हुए।

इधर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील प्रशांत मग्गू ने तर्क दिया कि आज के हालातों में यात्रा करना इतना आसान नहीं है सभी आरोपी कोर्ट आना चाहते थे लेकिन इतने कम समय में वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा हैं।

इसी बीच एक गवाह को अदालत में लाया गया। गवाह संख्या 124 के तहत ये वह व्यक्ति है जिसने 2008 में विस्फोट के बाद वहां मौजूद था। इस गवाह से सवाल-जवाब किया गया। हालांकि बचाव पक्ष के वकीलों ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। 

बता दे कि घटना के एक पीड़ित के परिवार ने मामले में दैनिक आधार पर सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआईए) कर रहा हैं। 

गौरतलब है कि 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव शहर में दो बम धमाके हुए थे जिसमे 7 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 80 लोग जख्मी हुए थे।

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