मद्रास हाईकोर्ट का आदेश, बैनर हटाने में नाकाम रहे अधिकारी तो होगी कार्रवाई 

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और चेन्नई कॉर्पोरेश को अवैध बैनर हटाने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश

12 सितंबर को सुबाश्री की मौत के मामले के बाद जारी किया गया आदेश 

 

हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा तमिलनाडु सरकार और चेन्नई कॉर्पोरेश को बैनर गिरने से सुबाश्री की मौत के मामले में अवैध बैनर हटाने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है | इसी के साथ हाईकोर्ट द्वारा सुबाश्री के परिवार को 5 लाख रुपये तक के मुआवजे के तौर पर देने का आदेश व्यक्त किया गया है | गौरतलव है कि स्कूटी सवार सुबाश्री की गुरुवार को एक अवैध बैनर गिरने से सड़क हादसे में मौत हो गई थी | इसके तहत, हाईकोर्ट का कहना है कि अवैध बैनर को हटाने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों से पैसा वसूला जाना चाहिए |  

वैसे बता दें कि बीते दिन तमिलनाडु के चेन्नई से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने निकलकर आई थी | जहां, स्कूटी सवार एक 23 साल की लड़की की कथित तौर पर बैनर गिरने से मौत हो गई थी | यह घटना गुरुवार के दिन 12 सितंबर की दोपहर के समय की बताई जा रही है | दरअसल, पल्लीकरनई में सड़क पर लगा AIADMK का अवैध बैनर स्कूटी से जा रही लड़की के ऊपर गिर गया था | बैनर काफी बड़ा था, जिसके गिरने से लड़की स्कूटी से नीचे गिर गई थी | इसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने लड़की को कुचल दिया था |

घटना में लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी | उस लड़की की मौत के बाद ट्विटर पर #whokilledsubashree ट्रेंड करने लगा और लोगों ने जमकर गुस्सा जताया | गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अवैध बैनरों के खिलाफ कई आदेश पारित किए जा चुके हैं | वहीं, साल 2017 में अदालत ने जीवित व्यक्तियों वाले होर्डिंग्स और फ्लेक्स पर प्रतिबंध लगा दिया था | लेकिन, राज्य में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक और कई अन्य दलों द्वारा नियमों का बार-बार उल्लंघन किया गया है | 

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