मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक

ग्वालियर / गरिमा श्रीवास्तव :मध्यप्रदेश हाईकोर्ट(Mp Highcourt) ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation)  पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पहले ओबीसी में 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था फिर सरकार ने इसे बढाकर 27 फीसदी कर दिया था।

विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का वादा मध्य प्रदेश की जनता से किया था. इसी वजह से मध्य प्रदेश की सत्ता पर 15 साल बाद काबिज होने के 8 महीने के भीतर जनता से किया वादा कमलनाथ ने पूरा किया था जिसके बाद HC ने इस फैसले पर रोक लगते हुए कमलनाथ सरकार को झटका दिया है।

 

चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने पीएससी की भर्तियों में पूर्व निर्धारित 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण से अधिक लाभ न दिए जाने की शर्त लागू कर दी है। आपको बता दें की बहुत जल्द ही एमपीपीएससी (MPPSC) के जरिए करीब 400 पदों पर भर्ती होनी है।

इस बड़े फैसले के आने के बाद कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब भर्तियों में ओबीसी को सिर्फ 14 फीसदी तक आरक्षण प्राप्त होगा।

 

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