सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए बनेगा कानून:- विधानसभा में विधेयक पारित
भोपाल:-विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सरकारी और निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर वसूली का विधेयक बहुमत से पारित हो गया जिसमें दंगे,हड़ताल और जुलूस के दौरान जो लोग सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते है उनके खिलाफ इस कानून के तहत एक्शन लिया जायेगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा अगर कोई भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उससे उतनी ही राशि वसूल कर मालिक को दी जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस कानून से उन लोगों में भय बना रहेगा जो दंगे या प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते है।
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जज होंगे
इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया जायेगा इसमें रिटायर्ड जज को कमिश्नर, आईजी और सचिव रैंक से रिटायर्ड अधिकारी को मेंबर बनाया जायेगा। धरना और दंगे के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान होने पर कलेक्टर और निजी संपत्ति का नुकसान होने पर उसके मालिक ट्रिब्यूनल को सूचित करेंगे।
हाईकोर्ट में होगी अपील
ट्रिब्यूनल में जिला स्तर पर क्लेम कमिश्नर होगा जिसका कार्य डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर को सौंपा जायेगा। दोषियों से वसूली कर सरकारी कोष या निजी व्यक्ति के खाते में ही राशि जमा की जाएगी। इसकी अपील केवल हाईकोर्ट में ही होने का प्रावधान है और ट्रिब्यूनल ही इस पर कार्यवाही करेगा। शिकायत के बाद क्लेम कमिश्नर मौके पर जाकर उसकी फोटो और नुकसान की रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को देंगे। जो लोग वसूली करने से मना करेंगे उनकी निजी संपत्ति नीलाम की जाएगी।