खरगोन : निम्न क्वालिटी का बीज प्रदाय करने वाली संस्था का लायसेंस किया निलंबित

खरगोन से लोकेश कोचले की रिपोर्ट – मेसर्स बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भीकनगांव का निर्धारित मानकों के अनुरूप कृषकों को बीज प्रदाय नहीं करने पर बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कृषि उप संचालक एमएल चौहान ने बताया कि कलेक्टर गोपालचंद्र डाड तथा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादिय चोली से प्राप्त शिकायत के अनुसार मेसर्स बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भीकनगांव द्वारा सोयाबीन बीज निम्न क्वालिटी का प्रदाय किया जा रहा है। इस कारण किसानों द्वारा सोयाबीन बीज विक्रय कर खेतों में बोने के 5 दिन बाद भी अंकुरित नहीं होने एवं जमीन में ही सड़ा हुआ पाया गया। 

कृषि विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कृषकों को बीज प्रदाय नहीं करने पर बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेष 1983 के नियम 15 एवं 15(क) (स) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भीकनगांव का बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

वहीं जिला स्तरीय जांच दल गठित कर संपूर्ण जांच कर एक सप्ताह में कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए है। यह दल सहकारी समिति से किसानों की सूची प्राप्त कर उनके खेतों का निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट व अपना अभिमत प्रस्तुत करेगा। जांच दल में कृषि सहायक संचालक प्रकाश ठाकुर को दल प्रभारी, मंडलेश्वर एसडीओपी मानसिंह ठाकुर को सहायक दल प्रभारी सहित एक कृषि वैज्ञानिक तथा 3 सहायकों को नियुक्त किया गया है। 

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