CAA को लेकर खरगोन जिले में फिर लागू हुई धारा 144
- जिले मे CAA/NRC को लेकर प्रोटेस्ट हुए तब तब प्रभाव मे 144
- वर्तमान मे खरगोन मे कलेक्टर कार्यालय के सामने हो रहा है प्रोटेस्ट
खरगोन :- नागरिक संशोधन एक्ट 2019 को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा गत 18 दिसंबर 2019 से 23 जनवरी 2020 तक तथा 24 जनवरी से 15 फरवरी 2020 की अवधि के लिए संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई थी। कलेक्टर डाड ने जिले में धारा 144 को प्रभावशील रखने के लिए एक बार पुनः आदेश जारी किया है।कलेक्टर के आदेशानुसार 17 फरवरी से 13 अप्रैल 2020 तक जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगी।
इस दौरान जिले की सीमा में किसी भी सावर्जनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
वहीं जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई भी धरना, जुलूस या रैली का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे नहीं लगा सकेगा और नहीं लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र को लेकर चल सकेगा।
इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट डालना या लाईक करना या फारवर्ड करना, जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष, वर्ग या संप्रदाय की भावना आहत होती है पर रोक लगायी गई हैं।ज्ञात हो की खरगोन मे कलेक्टर कार्यालय के सामने दलित समाज के संगठनो के द्वारा CAA और NRC को लेकर 18/2/2020 से प्रोटेस्ट शुरू हुआ हैं,जो अनिश्चित कालीन चलना था,लेकिन कल ही कलेक्टर साहब के आदेशानुसार धारा 144 प्रभावी हुई हैं।
यह पहला मौका नही है जब प्रोटेस्ट के चलते 144 लागू हुई
इससे पहले खरगोन की बड़वाह तहसील मे मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रोटेस्ट शुरू किया गया था,लेकिन हमारे डाड साहब ने अगले ही दिन 144 लागू करने के आदेश दे दिये थे।इस प्रकार अब तक खरगोन जिले मे 18 नवम्बर 2019 से अब तक तीन महिने मे तीन बार धारा 144 लागू हो चुकी हैं।