जम्मू कश्मीर : कठुआ के एक गांव में आठ वर्षीय एक बालिका के साथ बलात्कार और हत्या मामले में जांच करने वाले विशेष जांच दल (SIT) के छह सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने के निर्देश पुलिस को दिये गए हैं। SIT टीम के 6 सदस्यों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का देश पुलिस को दिया गया हैं।
दरअसल SIT के इन छह सदस्यों पर आरोप है कि इन्होने गवाहों को झूठे बयान देने के लिए शोषण किया और उन्हें विवश किया। जिसके बाद जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने तत्कालीन एसएसपी आरके जल्ला (अब सेवानिवृत्त), एएसपी पीरजादा नावेद, पुलिस उपाधीक्षक शतम्बरी शर्मा और निसार हुसैन, पुलिस की अपराध शाखा के उप-निरीक्षक उर्फन वानी और केवल किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
वहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम सागर ने मामले के गवाह रहे सचिन शर्मा, नीरज शर्मा और साहिल शर्मा के एक आवेदन पर जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश देते हुए कहा कि छह के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता हैं।