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BREAKING: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने की याचिकाएं ख़ारिज, कहा-इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी रिवाज नहीं…
BREAKING: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने की याचिकाएं ख़ारिज, कहा-इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी रिवाज नहीं…
कर्नाटक: एग्जाम के बाद लंबे वक्त से चर्चा का विषय बना हुआ है इसी बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर बड़ी सुनवाई करते हुए कहा कि- 'इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी रिवाज नहीं है'
इसके साथ ही छात्राओं की याचिका खारिज की है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी. इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था. लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है.