कर्नाटक : अयोग्य करार दिए गए 17 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव लड़ने की मिली हरी झंडी
कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए 17 बागी विधायकों को चुनाव लड़ने की मिली हरी झंडी
हाल ही में कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए 17 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत प्राप्त हुई है | दरअसल, सर्वोच्च अदालत द्वारा विधानसभा के स्पीकर ने अयोग्य करार दिए गए विधायकों को चुनाव लड़ने की हरी झंडी थमा दी है | इस प्रकार से कांग्रेस-जेडीएस से बगावत करने वाले विधायकों को भले ही राहत मिल चुकी हो, लेकिन कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार की मुसीबत फ़िलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है |
भाजपा को सत्ता में बरकरार रहने के तहत 15 सीटों पर रहे उपचुनाव में लगभग 9 सीटों को जीतना आवश्यक बना दिया गया है | गौरतलव है कि कर्नाटक में सरकार की खींचतान के बीच तब कांग्रेस के 14, जेडीएस के 3 विधायकों द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था | इसी के पश्चात् तत्कालीन विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार द्वारा सभी 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था | इस राजनीतिक उठापटक के चलते कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा द्वारा सत्ता में वापसी कर ली गई थी |
बता दें कि अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ सभी विधायक हाईकोर्ट पहुंच चुके थे, इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट भी गए थे | अयोग्य कराए गए विधायकों में से 15 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो वहीं दो विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए थे | इसी बीच चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक की 15 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई थी | जिसके बाद बागी विधायकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखी गई थी कि चुनाव आयोग को 15 सीटों के तहत विधानसभा उपचुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया जाना चाहिए | हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा विधायकों के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो चुका है |