जबलपुर हाई कोर्ट में विजयी हुए होमगॉर्ड्स के जवान मिलेगा साल में इतने दिन का काम
जबलपुर : जबलपुर हाईकोर्ट ने डीजी होम गार्ड्स के उस आदेश पर रोक लगा दिया है। जिसमें होमगार्ड्स के जवानों को 10 महीने काम और 2 महीने छुट्टी का प्रावधान था
दरअसल होमगार्ड्स के जवान इसी आदेश को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि अब होमगार्ड्स को साल के 12 माह काम मिलेगा।
बता दें कि रायसेन और विदिशा सहित अन्य जगहों पर पदस्थ होमगार्ड सैनिकों ने याचिका लगाई थी कि डीजी होमगार्ड ने एक आदेश जारी कर साल में सिर्फ 10 महीने की सेवा और बाकी 2 महीने छुट्टी के लिए जाने का फरमान जारी किया था। इस दौरान होमगार्ड को किसी भी प्रकार का वेतन या मानदेय नहीं मिलेगा। जिस पर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने व्यवस्था पूर्व के आदेशों को देखते हुए फैसला किया। साथ ही हाईकोर्ट ने मामले के अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद तय की है । याचिकर्ता होमगॉर्ड्स के जवानो के अनुसार इस विषय को लेकर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। जिसमे होमगॉर्ड्स के जवानो को साल के 12 माह काम देने की बात की थी। जिस संबंध में पूर्व की सरकार ने सर्कुलर जारी किया था। इन सभी आदेशों को दरकिनार करके डीजी होमगार्ड ने यह आदेश जारी किया था।