Jabalpur : बर्ख़ास्त विधायक प्रह्लाद लोधी को फौरी राहत, हाई कोर्ट ने अगले साल तक सज़ा पर लगाई रोक 

Jabalpur : भाजपा के विधायक प्रहलाद लोधी ने दो साल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की हैं। जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हैं। बता दे कि विधायक प्रहलाद लोधी पर तहसीलदार से मारपीट करने का मामला चल रहा था। उन पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे रैपुरा तहसीलदार से मारपीट की थी। जिस पर भोपाल स्थित विशेष अदालत ने प्रह्लाद लोधी को दो साल की सजा सुनाई थी। साथ ही सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्य्ता समाप्त कर दी गई थी। 

कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ प्रह्लाद लोधी हाईकोर्ट चले गए थे। जिसके बाद आज कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया हैं। 

इस मामले पर बीजेपी के बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी को जबलपुर हाईकोर्ट ने फौरी तौर राहत दे दी हैं। कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 जनवरी 2020 तक उनकी सज़ा पर रोक रहेगी। 

मालूम हो कि इस मामले पर कोर्ट में बुधवार 6 नवंबर को इस केस की सुनवाई पूरी हो गई थी। लेकिन फैसला सुरक्षित था। जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने प्रह्लाद लोधी की सज़ा पर रोक लगा दी। ये रोक अगले साल सात जनवरी तक जारी रहेगी। 

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