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जबलपुर के तिलवारा घाट का मामला/ हाईकोर्ट का आदेश- नर्मदा के किनारे अवैध निर्माण का दस्तावेज पेश करें
- नर्मदा नदी के किनारे पेड़ लगाने को चिन्हित किया गया है, इको जोन बनाने का संकल्प रखा गया है
- नर्मदा के 300 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है
जबलपुर: नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में अवैध निर्माण होने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दयोदय ट्रस्ट का जवाब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया है। इस पर कोर्ट ने याचिका कर्ता को अपना पक्ष रखने की मोहलत दी है। चीफजस्टिस ने राज्य सरकार को कहा कि 5 मार्च की सुनवाई में सम्बंधित दस्तावेज पेश करें।
मामला क्या है
नर्मदा मिशन की ओर से जनहित याचिका दायर कर जबलपुर के तिलवारा घाट में अवैध निर्माण होने का दावा कर इन्हे हटाने का आग्रह किया है। ये निर्माण इको जोन के लिए घातक है। हाई कोर्ट ने कहा है कि नर्मदा के 300 मीटर के दायरे में निर्माण को चिन्हित करें।