जबलपुर : कोरोना काल में मरीज़ो से वसूले पैसे, हाईकोर्ट ने इन 4 बड़े अस्पतालों की CGHS मान्यता की रद्द, दिए ये निर्देश 

जबलपुर : कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जबलपुर शहर के चार बड़े अस्पताल मेट्रो हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, स्वस्तिक हॉस्पिटल और अनंत अस्पताल ने वहां भर्ती होने वाले CGHS (Central Government Health Scheme) के तहत आने वाले मरीजों को निशुल्क इलाज देना था उस दौरान इन अस्पतालों ने इन सभी से अच्छी खासी रकम वसूल की थी।

जिसके बाद शहर के इन 4 निजी अस्पतालों के खिलाफ सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। जिसकी सुनवाई शनिवार को की गई, और इस सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सी.जी.एच.एस दिल्ली को जांच के बाद कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। जाँच में शहर के चार अस्पतालों की गलती पाई गई जिसके बाद अब इन अस्पतालों की CGHS मान्यता रद्द करने के निर्देश हाई कोर्ट ने दिए है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है की इन चारों अस्पतालों की बैंक गारंटी भी जब्त की जाए।

इतना ही नहीं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि लाभार्थियों से जो भी अधिक पैसा अस्पतालों ने वसूल किया है उसे भी वापस किया जाए। 

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