
इन नियमों के साथ आज से खुला इंदौर, जाने क्या रहेगा बंद
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को आज से नियमों के साथ खोल दिया गया है. बताते चलें कि इंदौर 64 दिन बाद प्रतिबंधों से मुक्त हो रहा है.
कुछ गतिविधियों को छोड़ बाकी बाजार सप्ताह में छह दिन सोमवार से शनिवार तक शाम 6 बजे तक संचालित करने का आदेश कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी कर दिया है.
मंत्री तुलसी सिलावट व सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि सात दिन पॉजिटिव दर पर नजर रहेगी. यदि बढ़ोतरी हुई तो आपदा समूह समीक्षा कर निर्णय लेगा. निजी ऑफिस 50 फीसदी स्टाफ की मौजूदगी में संचालित कर सकेंगे. धर्मस्थल एक समय में चार से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी. विवाह में दोनों पक्षों के अधिकतम 20 लोग रह सकेंगे. होटल/रेस्त्रां केवल टेक अवे व होम डिलीवरी की अनुमति, सभी नो ईटिंग जोन रहेंगे. जिम/वॉक 50% क्षमता से खुल सकेंगे. सुबह-शाम की सैर, साइकिलिंग होगी. 56 दुकान सहित चाय, पोहे के ठीये खुलेंगे, सिर्फ टेक अवे सुविधा रहेगी.शॉपिंग मॉल खुलेंगे प्ले जोन, फूड जोन, सिनेमा बंद रहेंगे.
हालांकि संडे को नियमों की तरह कर्फ्यू रहेगा.